पुलिसकर्मियों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर रोक
रील बनाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। तीन दिन तक सभी थानों में पढ़ाया जाएगा आदेश

रीवा।
पुलिस विभाग की गरिमा बनाए रखने और अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रीवा क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने रीवा संभाग के सभी जिलों रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज और मैहर के पुलिस अधीक्षकों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।

डीआईजी कार्यालय द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ड्यूटी के दौरान या अन्य किसी भी स्थिति में पुलिसकर्मियों द्वारा अपनी शील (रील/फोटो/वीडियो) बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना अनुशासन के विरुद्ध है और इससे पुलिस विभाग की छवि को नुकसान पहुंचता है।
अब कोई भी पुलिसकर्मी विभागीय कार्यों से इतर कोई भी वीडियो, फोटो या रील सोशल मीडिया पर साझा नहीं करेगा। यदि कोई कर्मचारी ऐसा करता पाया गया तो उसे पुलिसकर्मी न मानते हुए उसके विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी और संबंधित अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी स्वयं वहन करनी होगी।
साथ ही, थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इस आदेश को रोटेशन पद्धति से तीन दिनों तक सभी पुलिसकर्मियों को पढ़कर सुनाएं और उसका उल्लेख रोजनामचा साहा में भी दर्ज करें।
यह आदेश रीवा ज़ोन के पुलिस महानिरीक्षक को भी अवगत कराने हेतु प्रेषित किया गया है। डीआईजी चंदेल ने सभी जिलों से इसके अनुपालन का प्रतिवेदन भी मांगा है।
अब रीवा संभाग के पुलिस विभाग में रील संस्कृति पर पूर्ण विराम लग गया है।
अन्य राज्यों के आदेश:
1. उत्तर प्रदेश
फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोशल मीडिया पॉलिसी जारी की, जिससे ड्यूटी के दौरान या वर्दी में रील बनाने, वीडियो/लाइव अपलोड करने की सख्त पाबंदी लगाई गई।
2. उत्तराखंड
जनवरी 2024 में उत्तराखंड पुलिस ने निर्देश दिया कि वर्दी में इंस्टाग्राम रील, फेसबुक लाइव, वीडियो आदि बिलकुल न बनाएं, चाहे ड्यूटी हो या न हो।
3. हिमाचल प्रदेश
मई 2024 में हिमाचल प्रदेश DGP ने पुलिसकर्मियों को ‘नो रील्स या स्टोरीज’ इन वर्दी जारी किया। उन्होंने स्पष्ट किया, “पीपल कन पर्स्यू टैलेंट आफ्टर ऑवर्स”।
4. दिल्ली
मई 2025 में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने DCPs को निर्देशित किया कि वर्दी में सोशल मीडिया पोस्ट/रील/वीडियो बनाना “abuse of uniform” है और इसे दूर किया जाए। अनुपालन की समय-सीमा 15 जून 2025 थी।
5. राजस्थान
मई 2024 में राजस्थान पुलिस की गुजरात Kota और Jaipur समेत कई ज़िलों ने वर्दी में रील बनाने पर रोक लगाई। Kota में SP ने मौखिक निर्देश दिए तो Jaipur में DGP ने लिखित आदेश जारी किया।
6. जम्मू (J&K)
अप्रैल 2024 में जम्मू पुलिस ने सभी कनिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे वर्दी में रील बनाएं या हथियार दिखाएं तो वह अनुशासनहीनता है और सख्त कार्रवाई होगी .


