रीवा: गुढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक नागेंद्र सिंह की चुनावी जीत पर एक बार फिर मुहर लग गई है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी कपिध्वज सिंह द्वारा दायर याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है।

क्या था मामला?
कांग्रेस प्रत्याशी कपिध्वज सिंह ने विधायक नागेंद्र सिंह के खिलाफ याचिका दायर कर चुनाव को निरस्त करने की मांग की थी।
याचिका में आरोप लगाए गए थे कि…
- लाड़ली बहना योजना का इस्तेमाल कर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की गई।
- भाजपा प्रत्याशी द्वारा शैक्षणिक योग्यता और वित्तीय देनदारी को लेकर गलत जानकारी दी गई।
हाईकोर्ट का फैसला
हाईकोर्ट ने सभी आरोपों को असत्य करार देते हुए याचिका को एकतरफा खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि लाड़ली बहना योजना एक सार्वजनिक योजना थी और इसे व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप गलत है।
भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर
हाईकोर्ट के फैसले के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, विधायक प्रतिनिधि बाबूलाल यादव, नगर परिषद अध्यक्ष डॉ. अर्चना सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता शुक्रमणि त्रिपाठी समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विधायक नागेंद्र सिंह को बधाई दी।
विधायक नागेंद्र सिंह ने क्या कहा?

विधायक नागेंद्र सिंह ने कहा कि यह फैसला जनता की जीत है और वे जनहित में काम करते रहेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसे न्याय की जीत बताया और हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत किया।


