रीवा।
गुढ़ गैंगरेप कांड में रीवा जिला न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को ताउम्र कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले के तहत दोषियों को आखिरी सांस तक जेल में रहना होगा, साथ ही उन पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
घटना का संक्षिप्त विवरण
गुढ़ थाना क्षेत्र के भैरव बाबा मंदिर के समीप पहाड़ में पिकनिक मनाने गए नवदंपति के साथ आठ आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, इस घिनौनी घटना का वीडियो भी वायरल किया गया, जिससे मामला और गंभीर हो गया।
पुलिस की तत्परता और न्यायिक प्रक्रिया
घटना के बाद एसपी विवेक सिंह के निर्देश पर डीएसपी हिमाली पाठक व गुढ़ थाना प्रभारी शैल यादव ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया।
साइबर सेल और फॉरेंसिक टीम की मदद से सभी साक्ष्य जुटाए गए, जिसके आधार पर महज 5 महीने में न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया।
न्यायालय का कड़ा संदेश

जिला न्यायालय के न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को ताउम्र कारावास की सजा सुनाई, जिससे यह स्पष्ट संकेत जाता है कि इस तरह की घटनाओं में कठोरतम दंड दिया जाएगा।
इस फैसले से पीड़िता को न्याय मिलने के साथ ही समाज में एक मजबूत संदेश गया है कि ऐसे अपराध करने वालों के लिए कानून में कोई रियायत नहीं होगी।


